जैक्सन हाइट्स नेल सैलून में पत्नी की हत्या करने के लिए अलग हुए पति को 25 साल की जेल की सजा

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि क्वींस के एक व्यक्ति को जैक्सन हाइट्स नेल सैलून के अंदर अगस्त 2019 की शाम के समय अपनी अलग रह रही पत्नी की छुरा घोंप कर हत्या करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है। प्रतिवादी सैलून में घुस गया - जहाँ पीड़िता काम करती थी - और बार-बार महिला के धड़ में चाकू घोंप दिया।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, "अदालत की आज की सजा इस प्रतिवादी को अपनी अलग पत्नी के खिलाफ इस घातक घरेलू हिंसा के हमले के लिए दंडित करती है, जिसे उसने अपने कार्यस्थल पर भयभीत दर्शकों के सामने बार-बार चाकू मारा।"

जिला अटॉर्नी कार्यालय ने प्रतिवादी की पहचान कोरोना, क्वींस के 39 वर्षीय विलियम रिवास के रूप में की। रिवास ने आज क्वींस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डेविड किर्श्नर के समक्ष पहली डिग्री में हत्या के लिए दोषी ठहराया, जिन्होंने आज 5 साल की पोस्ट पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण के बाद जेल में 25 साल की अधिकतम सजा सुनाई।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा कि, आरोपों के अनुसार, 7 अगस्त, 2019 को शाम 7 बजे से कुछ समय पहले, रिवास ने 37 वें एवेन्यू पर Tu S'tilo Salon and Spa में प्रवेश किया, और अपनी प्रतिष्ठित पत्नी कारमेन आइरिस सैंटियागो से संपर्क किया। प्रतिवादी 35 वर्षीय महिला के साथ तब तक बहस करने लगा जब तक कि दुकान के मालिक ने उसे सैलून से बाहर नहीं निकाल दिया। हालांकि, कुछ क्षण बाद, प्रतिवादी वापस अंदर घुस गया और इस बार एक लंबा चाकू निकाल लिया। उसने पीड़िता के सीने पर बार-बार वार किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को खून से लथपथ पत्नी के ऊपर पाया। 2 बच्चों की मां सुश्री सैंटियागो को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

सहायक जिला अटार्नी जॉन डब्ल्यू. कोसिंस्की, जिला अटार्नी के होमिसाइड ब्यूरो के उप ब्यूरो प्रमुख ने सहायक जिला अटार्नी ब्रायन कोटोव्स्की की सहायता से सहायक जिला अटार्नी ब्रैड ए. लेवेंथल, ब्यूरो प्रमुख, पीटर जे. मैककॉर्मैक III की देखरेख में मामले की पैरवी की , वरिष्ठ उप ब्यूरो प्रमुख, और केनेथ एम. एपेलबाउम, उप ब्यूरो प्रमुख, और प्रमुख अपराधों के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटार्नी डेनियल ए सॉन्डर्स की समग्र देखरेख में।

में प्रकाशित किया गया था प्रेस प्रकाशनी, अदालत के मामले

Criminal complaints and indictments are accusations. A defendant is presumed innocent until proven guilty.