वायरल वीडियो में देखा गया व्हाइटस्टोन व्यक्ति काले जीवन पर हमला कर रहा है, प्रदर्शनकारी 4-ब्लेड चाकू का पंजा पहने हुए हैं, क्वींस में हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज क्वींस के व्हाइटस्टोन में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले 54 वर्षीय क्वींस व्यक्ति की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिसे कथित तौर पर वायरल वीडियो में देखा गया था। क्रॉस आइलैंड पार्कवे के ऊपर ओवरपास पर अहिंसक सभा एक उन्मादी दृश्य में बदल गई, जिसमें प्रतिवादी अपने वाहन से बाहर निकल गया और कथित तौर पर 4 लंबे, दाँतेदार ब्लेड वाले दस्ताने पहने हुए प्रदर्शनकारियों का पीछा कर रहा था। तब प्रतिवादी कथित तौर पर अपनी एसयूवी के पहिए के पीछे आ गया और मार्च करने वालों के नीचे भागते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया। प्रतिवादी पर अब हत्या के प्रयास, हमले के प्रयास, धमकी और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, “क्रोध और क्रोध के आवेश में, इस प्रतिवादी ने कथित रूप से उन प्रदर्शनकारियों को मारने की कोशिश की जो शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हुए थे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। किसी को भी किसी भी समय दूसरे की संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और ऐसा करना किसी को चोट पहुँचाने और पंगु बनाने के इरादे से करना आपराधिक है। इस प्रतिवादी का आरोप है कि उसने शांतिपूर्ण भीड़ के सामने 'मैं तुम्हें मार डालूंगा' चिल्लाया था। उस पर एक बहु-ब्लेड वाले दस्ताने को लहराने और फिर पैदल चलकर लोगों का पीछा करने और फिर 2 टन के वाहन में पीछा करना जारी रखने का आरोप है। हैरानी की बात यह रही कि मारपीट में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रतिवादी हिरासत में है और कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाया जाएगा।

डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने प्रतिवादी की पहचान क्वीन्स के व्हाइटस्टोन पड़ोस में 166वीं स्ट्रीट के 54 वर्षीय फ्रैंक कैवेलुजी के रूप में की। प्रतिवादी को क्वींस क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश मैरी बेरजारानो के समक्ष दूसरी डिग्री में हत्या के प्रयास, पहली और दूसरी डिग्री में हमले के प्रयास, पहली डिग्री में लापरवाह खतरे, दूसरी डिग्री में धमकी देने, के कल्याण को खतरे में डालने की शिकायत पर आरोप लगाया गया है। चौथी डिग्री में एक हथियार का एक बच्चा और आपराधिक कब्ज़ा। न्यायाधीश बेरजारानो ने $100,000 पर जमानत दी और प्रतिवादी को 2 जुलाई, 2020 को अदालत में लौटने का आदेश दिया। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो कैवलूज़ी को 25 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

आरोपों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा, 2 जून, 2020 को क्लिंटनविले स्ट्रीट और क्रॉस आइलैंड पार्कवे सर्विस रोड के चौराहे पर दोपहर लगभग 3:45 बजे, लगभग एक दर्जन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संकेत और पोस्टर लिए हुए थे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत में न्याय। प्रतिवादी प्रदर्शन से गुजरने वाले कई ड्राइवरों में से एक था। हालाँकि, कैवलूज़ी ने प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर, उसने खींच लिया, एसयूवी से बाहर निकला, उसकी कलाई पर एक उपकरण पहना हुआ था जिसमें 4 दांतेदार ब्लेड एक दस्ताने से निकले हुए थे। आरोप है कि आरोपी ने चाकू दिखाकर धमकी भरे अंदाज में एक युवक का पीछा करना शुरू कर दिया और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा.

जारी रखते हुए, जिला अटॉर्नी काट्ज़ ने कहा, शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी ओवरपास पर दूसरों की ओर दौड़ा और उन्हें बहु-ब्लेड दस्ताने के साथ धमकी दी। उन्होंने कथित तौर पर फुटपाथ पर गाड़ी चलाने और प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़ने से ठीक पहले प्रदर्शनकारियों को "मैं तुम्हें मार डालूंगा" के रूप में चिल्लाया।

शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी ने इंजन को गति दी और प्रदर्शनकारियों को नीचे गिराने के उद्देश्य से एक बाड़ और स्ट्रीट लाइट पोल के बीच जाने का प्रयास किया। प्रतिवादी से दूर जाने के लिए प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सभी दिशाओं में तेजी से भागना शुरू कर दिया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। प्रतिवादी ने आज सुबह NYPD के 109वें परिसर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

जांच न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग के 109वें प्रीसिंक्ट डिटेक्टिव स्क्वॉड के डिटेक्टिव जस्टिन हबर्ड द्वारा की गई थी।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के करियर क्रिमिनल एंड मेजर क्राइम्स ब्यूरो की असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी क्रिस्टीना एम. स्टीफंस, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी शॉन क्लार्क, ब्यूरो चीफ, और माइकल व्हिटनी, डिप्टी ब्यूरो चीफ की देखरेख में और समग्र पर्यवेक्षण के तहत मामले की पैरवी कर रही हैं। प्रमुख अपराधों के लिए कार्यकारी सहायक जिला अटार्नी डैनियल ए सॉन्डर्स।

में प्रकाशित किया गया था प्रेस प्रकाशनी, प्रभार, अदालत के मामले

Criminal complaints and indictments are accusations. A defendant is presumed innocent until proven guilty.